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Voter Rights#Electoral Roll#Voter Rights#Form 6#Voter Helpline

क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है? जानें पूरी प्रक्रिया और अधिकार

अगर मतदान सूची से आपका नाम बिना पूर्व सूचना के विलोपित (delete) हो गया है, तो तुरंत फॉर्म 6 भरकर नाम पुनः जुड़वाने और शिकायत दर्ज करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया समझें।

VoterVoice Legal Research Team
•
2 October 2026
•
4 min read
क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है? जानें पूरी प्रक्रिया और अधिकार

वोट कटना: नागरिकों का सबसे बड़ा संवैधानिक संकट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है। लेकिन हाल के वर्षों में कई नागरिकों ने शिकायत की है कि बिना किसी सूचना या नोटिस के उनका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) से हटा दिया गया।

नाम कटने के मुख्य कारण क्या होते हैं? 1. **गलत डोर-टू-डोर सत्यापन (Faulty Verification):** बीएलओ (BLO) द्वारा घर बंद पाए जाने पर गलत रिपोर्ट दर्ज करना। 2. **सॉफ्टवेयर डी-डुप्लिकेशन एरर:** एक जैसे नाम या पते होने पर ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा नाम विलोपित हो जाना। 3. **गलत फॉर्म 7 आवेदन:** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुर्भावनापूर्ण रूप से आपके नाम को काटने के लिए फॉर्म 7 लगाना।

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नाम कटने पर तुरंत क्या कदम उठाएं?

1. तुरंत NVSP / Voters Portal पर स्टेटस जांचें सबसे पहले [voters.eci.gov.in](https://voters.eci.gov.in) पर जाकर अपना EPIC नंबर दर्ज करके यह पुष्टि करें कि आपका नाम किस विधानसभा के किस भाग संख्या (Part No.) से कटा है।

2. नया फॉर्म 6 (Form 6) ऑनलाइन भरें यदि नाम कट चुका है, तो तुरंत नए मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 भरें।

3. VoterVoice पर अपनी शिकायत दर्ज करें हमारे सुरक्षित, पहचान-रहित (Privacy-Preserved) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि आपके क्षेत्र का डेटा सार्वजनिक ऑडिट में शामिल हो सके।

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